अरविंद केजरीवाल ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं जानिए क्या था सुप्रीम कोर्ट का इन दोनों याचिकाओं पर निर्णय ।

🔄 5 September 2024 ⏱ 1 मिनट में पढ़ें 👁 58 views
अरविंद केजरीवाल ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं जानिए  क्या था सुप्रीम कोर्ट का  इन दोनों याचिकाओं पर  निर्णय ।

अरविंद केजरीवाल ने दो अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की थीं। पहली याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दूसरी याचिका में उन्होंने जमानत देने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की और संबंधित निर्णय दिए।

अरविंद केजरीवाल

क्या था मामला

सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष प्रस्तुत किया।

क्या थी केजरीवाल की दो याचिकाएं

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई महत्वपूर्ण दलीलें दीं। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा आबकारी नीति मामले में दर्ज की गई एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है। सिंघवी ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते समय यह माना था कि वे समाज के लिए खतरा नहीं हैं।

सिंघवी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने पहले ही दो बार केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए और एक बार ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी। उन्होंने यह भी तर्क किया कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं और समाज के लिए कोई खतरा नहीं हैं।

सिंघवी ने यह आरोप भी लगाया कि सीबीआई की ओर से दो वर्षों तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई, लेकिन अचानक 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे उन्होंने ‘इंश्योरेंस गिरफ्तारी’ करार दिया। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआई से हलफनामा दाखिल करने को कहा था और केजरीवाल को दो दिनों के भीतर इस हलफनामे पर जवाब देने का निर्देश दिया था।

सीबीआई ने किया केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध

सिंघवी की दलीलों पर जवाब देते हुए, सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया। राजू ने पहले यह आपत्ति उठाई कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था, न कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि केजरीवाल को विशेष दर्जा दिया जा रहा है और उनके लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो अन्य आरोपियों के लिए लागू नहीं होती। राजू के अनुसार, यह मुद्दा केवल कानूनी प्रक्रिया का नहीं बल्कि निष्पक्षता और समानता का भी है।

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सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। एक याचिका में उन्होंने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका में उन्होंने जमानत की अपील की है।

इससे पहले, 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें ट्रायल कोर्ट जाने की सलाह दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत का विरोध करते हुए सीबीआई की दलील को मान्यता दी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जमानत पर बाहर आने के बाद गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

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updatetimesin
Update Times के वरिष्ठ पत्रकार।
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