ट्रेन में सफर करते समय फोन पर ज़ोर-ज़ोर से बात करना या बिना ईयरफोन के स्पीकर पर गाने और वीडियो चलाना अब आपको महंगा पड़ सकता है। रेलवे ने इस आदत पर सख्ती के संकेत दिए हैं। खबरों के मुताबिक railway loud phone rule के तहत यात्रियों को जुर्माने से लेकर ट्रेन से उतारे जाने तक की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
क्या है पूरा मामला
दक्षिण रेलवे के वाणिज्यिक विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का ज़िक्र करते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हाई-स्पीड मोबाइल इंटरनेट के चलते ट्रेनों और स्टेशनों पर स्पीकर मोड में वीडियो और ऑडियो चलाने की शिकायतें बढ़ी हैं। इससे साथ बैठे यात्रियों को परेशानी होती है, खासकर रात के सफर में।
सर्कुलर के अनुसार स्टेशनों और ट्रेनों में हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें यात्रियों से ईयरफोन इस्तेमाल करने और फोन पर धीमी आवाज़ में बात करने की अपील की जाएगी। मंडल कार्यालयों से जागरूकता अभियान की रिपोर्ट 20 अक्टूबर तक मांगी गई थी।
कितना जुर्माना और क्या सज़ा
यह कार्रवाई रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत की जाती है, जो सहयात्रियों को परेशान करने या उपद्रव करने से जुड़ी है। रिपोर्ट्स में बताए गए प्रावधान इस तरह हैं:
- पहली बार: 1,000 रुपये तक का जुर्माना
- अतिरिक्त कार्रवाई: टिकट रद्द किया जा सकता है और यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है
- चेतावनी के बाद भी न मानने पर: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 5,000 रुपये तक का जुर्माना या अधिकतम छह महीने तक की जेल का प्रावधान
जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026 का हवाला देते हुए भी ऐसे उपद्रव पर जुर्माने की बात कही गई है। हालांकि सज़ा का अंतिम निर्धारण मामले की गंभीरता और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करता है।
कौन कर सकता है कार्रवाई
सर्कुलर के मुताबिक यात्री को जुर्माना लगाने, टिकट रद्द करने या ट्रेन से उतारने का अधिकार टिकट परीक्षक (TTE) या उससे ऊपर के रैंक के अधिकृत वाणिज्यिक कर्मचारियों के पास है। इसके अलावा GRP और RPF भी शिकायत मिलने पर मौके पर हस्तक्षेप कर सकते हैं।
रात के सफर के लिए पहले से मौजूद नियम
रेलवे पहले भी रात के सफर में यात्रियों की नींद का ध्यान रखने के लिए दिशानिर्देश जारी कर चुका है। इनमें रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज़ में फोन पर बात करने और तेज़ आवाज़ में गाने सुनने पर रोक शामिल है। कर्मचारियों से भी कहा गया है कि वे रात में यात्रियों को असुविधा न होने दें।
सफर में इन बातों का रखें ध्यान
- गाने या वीडियो के लिए हमेशा ईयरफोन इस्तेमाल करें
- फोन पर बात करनी हो तो धीमी आवाज़ में करें या गलियारे में जाकर करें
- रात 10 बजे के बाद खास सावधानी रखें
- कोई यात्री परेशान कर रहा हो तो पहले विनम्रता से कहें, न माने तो TTE या रेलवे हेल्पलाइन 139 पर शिकायत करें
रेलवे के नियमों और सुविधाओं की आधिकारिक जानकारी भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या ट्रेन में फोन पर ज़ोर से बात करने पर जुर्माना लग सकता है?
हां, रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत सहयात्रियों को परेशान करने पर पहली बार 1,000 रुपये तक जुर्माना और ट्रेन से उतारने की कार्रवाई हो सकती है।
क्या स्पीकर पर गाने बजाना भी मना है?
हां, बिना ईयरफोन के तेज़ आवाज़ में गाने या वीडियो चलाना भी इसी नियम के दायरे में आता है।
सरकारी नौकरी और रेलवे भर्ती अपडेट
रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की ताज़ा भर्तियों, परीक्षा तिथियों और रिज़ल्ट की जानकारी के लिए Update Times पढ़ते रहें।
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