दिल्ली हाई कोर्ट :अरविन्द केजरीवाल को दी सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध या अवैध ?

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दिल्ली हाई कोर्ट : इस फैसले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें उन्होंने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कुछ कानूनी खामियां थीं और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद है।

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दिल्ली हाई कोर्ट का सीबीआई गिरफ्तारी पर फैसला, केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराते हुए कहा था कि यह न तो अवैध है और न ही बिना किसी कारण के की गई है। इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। यह याचिका एडवोकेट विवेक जैन के माध्यम से दाखिल की गई है, और केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जमानत याचिका सेक्शन 45 (पीएमएल) के तहत है और इसमें तीन जमानत आदेश हैं।

12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी केस में अंतरिम जमानत दी थी, यह देखते हुए कि वह 90 दिनों से जेल में बंद थे। हालांकि, इससे पहले 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पूर्व, सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी, यह देखते हुए कि वह 17 महीनों से जेल में थे और ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है।

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